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Friday, April 26, 2024
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    इन बैंकों पर लगाया RBI ने बैन, एकाउंट से निकाल सकते है केवल 10,000 रुपये।

    भारतीय रिज़र्व बैंक की स्थापना भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल, 1935 को हुई। रिज़र्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय प्रारंभ में कोलकाता में स्थपित किया गया था जिसे 1937 में स्थायी रूप से मुंबई में स्थानांतरित किया गया। लेकिन इस बार rbi ने जनता को दिया है बहुत बड़ा झटका । जी हां हालही में RBI ने 3 बैंकों पर लगाया है प्रतिबंध। आरबीआई (RBI) के इस फैसले से आने वाले दिनों में इन बैंक ग्राहकों की मुश्किलें बढ़ सकती है,। केंद्रीय बैंक की तरफ से दी गई जानकरी के मुताबिक इस बैन के बाद इन सहकारी बैंक के ग्राहक सिर्फ 10,000 रुपये की ही निकासी कर पाएंगे।

    भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने इन तीनों सहकारी बैंकों (Co Operative Banks News) की बिगड़ती वित्तीय स्थिति को देखते हुए उन पर धन निकासी समेत कई प्रतिबंध लगाए हैं।

    केंद्रीय बैंक ने अपने एक बयान में कहा कि जयप्रकाश नारायण नगरी सहकारी बैंक, बासमतनगर पर प्रतिबंध लगने के कारण इन बैंकों के ग्राहक अपने अकाउंट से रकम नहीं निकाल पाएंगे।

    इसके अलावा द करमाला अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक, सोलापुर के अकाउंट होल्डर अपने अकाउंट से सिर्फ़ 10,000 रुपये ही निकाल सकते हैं। आरबीआई ने दुर्गा को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक, विजयवाड़ा पर भी अंकुश लगा दिया है।

    इन बैंकों (Co Operative Banks News) के अकाउंट होल्डर अपने अकाउंट से 1.5 लाख रुपये तक निकाल सकते हैं। यह पहला ऐसा मौका नहीं है जब आरबीआई द्वारा बैंकों पर अंकुश लगाए गए हैं इससे पहले भी आरबीआई ने कई सरकारी बैंकों पर पाबंदी लगाई थी।

    सभी लागू नियम हटने के बाद भी तीनों बैंक रिजर्व बैंक की अनुमति के बिना किसी को लोन नहीं दे सकता है। साथ ही ना ही कोई निवेश कर पाएगा और ना ही जमा रकम निकालने की अनुमति मिलेगी। बैंक (Co Operative Banks News) को अपने ज्यादातर अधिकारों के लिए रिजर्व बैंक की ही मंजूरी लेनी होगी।

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