देश में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए सरकार ने एक नियम जारी किया था, की लोग 15 साल से पुराने वाहनों को नहीं चला सकते। यदि कोई सड़क पर15 साल पुरानी पेट्रोल, डीजल या सीएनजी की गाड़ी चलाते हुए दिखा, तो उस वाहन को ट्रैफिक पुलिस की तरफ से सीज कर लिया जाएगा।
इसके साथ ही लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। बता दे कि वही कुछ समय पहले साकेत कोर्ट के न्यायधीश ने कोर्ट में एक दिलचस्प फैसला सुनाया है।
जिसके तहत उन्होंने कहा है कि सड़कों पर पुराने वाहनों को तो चलाने की अनुमति नहीं है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति इसे कबाड़ में न देना चाहे तो वह इसे अपने पास सहज रख सकता है।
आपको बता दें कि इसी के चलते कुछ समय पहले एक व्यक्ति ने कोर्ट में याचिका दर्ज की थी। याचिका में व्यक्ति ने कहा था कि वह अपनी 15 साल पुरानी Bike को कबाड़ में नहीं देना चाहता, बल्कि उसे अपने घर में सहज कर रखेगा।
इसी याचिका के ऊपर अब साकेत स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वृंदा कुमारी की अदालत ने Decision सुनाया
यदि कोई व्यक्ति अपने पुराने वाहन को यादगार या धरोहर के रूप में रखना चाहता है, तो वह निर्धारित नियमों के तहत ऐसा कर सकता है।
इसके साथ ही अदालत ने 15 साल पुराने वाहनों को सहेज कर रखने की अनुमति देते हुए इस बात पर भी जोर दिया कि इसके लिए सभी नियमों का पालन करना होगा।अदालत से अनुमति मिलने के बाद यदि कोई नियमों को तोड़ता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी।
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