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अब अपने पसंदीदा स्कूलों में पढ़ सकेंगे हरियाणा के सरकारी स्कूलों के छात्र, 12 से शुरू होंगे दाखिले

आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए हरियाणा सरकार ने महत्वपूर्ण फैसला लिया है। अब से हरियाणा का हर बच्चा पढ़ पाएगा। आर्थिक कारणों की वजह से जिन विद्यार्थियों को निजी (Admission of financially weak students in Private Schools) स्कूलों में दाखिला नहीं मिल पाता, यह योजना उन्हीं के लिए है। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे कक्षा दूसरी से 12वीं तक (Chirag yojna by Haryana Government) के छात्र अपने पसंदीदा निजी स्कूलों में मुफ्त में पढ़ाई कर पाएंगे। दाखिले को लेकर शिक्षा निदेशक ने सभी अधिकारियों को गाइडलाइंस भी जारी कर दी हैं।

गर्मी की छुट्टियां खत्म होने के बाद 1 से 8 जुलाई तक आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थी प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन के लिए आवेदन कर सकते हैं।

बता दें कि हरियाणा के 381 स्कूलों ने समान शिक्षा राहत सहायता एवं अनुदान (चिराग) योजना [Saman Shiksha Rahat Sahayata and anudan (Chirag) yojna] के तहत बच्चों को दाखिला देने में अपनी सहमति जताई है और इसका कक्षावार रिक्त सीटों का ब्योरा पोर्टल पर भी उपलब्ध है।

इन स्कूलों में निकाला जाएगा ड्रा

बता दें कि इन प्राइवेट स्कूलों में केवल वही विद्यार्थी एडमिशन ले पाएंगे जिन्होंने पिछली कक्षा सरकारी स्कूल से पास की होगी। जिस खंड में यह छात्र पढ़ रहे हैं, उसी खंड के मान्यता प्राप्त स्कूल में दाखिले के लिए आवेदन कर सकते हैैं। विद्यार्थी एक से अधिक स्कूलों में भी दाखिले के लिए आवेदन कर सकते हैं।

सभी प्राइवेट स्कूलों में कक्षा के अनुसार खाली सीटों की जानकारी नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जाएगी। वहीं अगर किसी स्कूल में निर्धारित सीटों से ज्यादा आवेदन मिलते हैं तो 11 जुलाई को अभिभावकों की उपस्थिति में वहां ड्रॉ निकाला जाएगा और इसके बाद दाखिला होगा।

दाखिला प्रक्रिया पर होगी अधिकारी की नज़र

12 से 21 जुलाई तक दाखिले की प्रक्रिया चलेगी। सफल छात्रों की सूची विद्यालय के नोटिस बोर्ड पर लगाई जाएगी। मुख्य लिस्ट में सफल छात्रों द्वारा निर्धारित तिथि तक एडमिशन न लेने पर उनकी जगह है। प्रतीक्षा सूची के छात्रों के दाखिले 22 से 27 जुलाई तक किए जाएंगे।

इसको लेकर मौलिक शिक्षा निदेशक ने सभी डीईओ और डीईईओ को संबंधित स्कूलों में एक विभागीय सदस्य नियुक्त करने के निर्देश दिए हैं जो पूरी दाखिला प्रक्रिया की निगरानी करेगा।

PPP होना अनिवार्य

इस योजना का लाभ केवल वही बच्चे उठा पाएंगे जिनके परिवारों की सालाना आय 1 लाख 80 हजार रुपए से कम है। परिवार पहचान पत्र (PPP) के माध्यम से वार्षिक सत्यापित आय ही मान्य होगी। यानी एडमिशन के लिए पीपीपी होना अनिवार्य है। दाखिले के बाद संबंधित खून छात्र को रसीद भी देगा इसके साथ ही पिछले सरकारी स्कूल का स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट (SLC) लेना भी अनिवार्य है।

केवल इन स्कूलों की ही की जाएगी प्रतिपूर्ति

बता दें कि केवल उन्हीं निजी स्कूलों को फीस की प्रतिपूर्ति की जाएगी जिन्होंने Form-6 में अपने विद्यालय की फीस राशि पोर्टल पर दर्शाई हुई होगी। दाखिला देने के दो दिन के अंदर MIS Portal पर स्कूलों को अपना डाटा अपडेट करते हुए दाखिला लेने वाले छात्रों की जानकारी एक सप्ताह के भीतर शिक्षा निदेशक व मौलिक शिक्षा निदेशक को भेजनी होगी।

Rajni Thakar

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