भारी और कमर्शियल वाहनों की वजह से अन्य वाहन चालकों को ट्रैफिक का सामना करना पड़ता है। इसको देखते हुए हरियाणा के झज्जर जिले की प्रशासन काफी सख्त दिखाई दे रही है। शहर के अंदर जाम को रोकने लिए यह कदम उठाया गया है। बता दें कि अब से जिले में सुबह 6:00 बजे से रात 9:00 बजे तक बड़े और भारी वाहनों का आना बैन है।
अगर फिर भी कोई चालक नियम का उलंघन करता है तो ट्रैफिक पुलिस उसके खिलाफ एक्शन लेगी। जब जब शहर में जाम बढ़ता है तो प्रशासन समय समय पर ऐसे फैसले लेती रहती है।

बता दें कि जिलाधीश कैप्टन शक्ति सिंह ने भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए तुरंत प्रभाव से झज्जर जिले के शहरी क्षेत्रों में भारी वाहनों/वाणिज्यिक वाहनों के आवागमन पर रोक लगा दी है।

एसडीएम भूपेंद्र सिंह ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि शहरी क्षेत्र मेंं जाम की समस्या का समाधान करने के लिए यह प्रतिबंध लगाया गया है। बहादुरगढ़ शहर में उपरोक्त आदेशों की पालना दृढ़ता से करवाई जाएगी।
सुबह 6 से रात 9 बजे तक रोक

जारी आदेशों के अनुसार, शहर में सुबह 6:00 बजे से रात्रि 9:00 बजे तक भारी वाहनों/वाणिज्यिक वाहनों के आवागमन पर तुरंत प्रभाव से रोक लगा दी गई है। आदेशों की पालना पुलिस विभाग व संबंधित थाना प्रभारियों द्वारा अपने-अपने क्षेत्र में सुनिश्चित की जाएगी।

शहर के बाहरी मार्गों से भारी वाहनों का आवागमन सुनिश्चित किया जाएगा। आदेशों की अवहेलना के लिए यदि कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।